घर खरीदने से पहले चेन ऑफ टाइटल जरूर देखें

Q. अक्टूबर 2020 में होम लोन लिया है। जून 2021 में सब्सिडी का मैसेज आया। अब तक सब्सिडी नहीं मिली है। सब्सिडी के लिए क्या कार्यवाही करें?

A. अगर सब्सिडी को लेकर मैसेज आया है तो इसका मतलब है कि बैंक की तरफ से वो प्रोसेस में है। लेकिन इसके बावजूद सब्सिडी आप तक नहीं पहुंची है तो अपने बैंक से इसकी जानकारी लें। मुमकिन है कि कागजी कार्यवाही में किसी गलती की वजह से यह प्रक्रिया रूक गई हो।

Q. पहली बार घर खरीदते समय ग्रहण पर केंद्रित छूट 2.67 लाख का जो प्रावधान है यदि वह छूट पात्रता होने के बावजूद किसी कारण से नहीं ले पाते हैं तो उसे कैसे पाएं?

A. पात्र हैं और आवेदन किया है फिर भी इसका फायदा नहीं तो बैंक से संपर्क करें। केंद्र की स्कीम के तहत इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थीं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में हैं तो इसके लिए अब भी आवेदन किया जा सकता है। – शिरीष कुमार

Q. बना हुआ मकान खरीदने पर कौन से पेपर देखना जरूरी है?

A. सब रजिस्टार ऑफिस में चेन ऑफ टाइटल, टीएंडसीपी से प्रोजेक्ट के अप्रूव होने से जुड़े कागज, रेरा से अप्रूवल, नगर पालिका या नगर निगम से बिल्डिंग परमिशन से संबंधित कागज को देखकर ही बना बनाया मकान खरीदना चाहिए।